जालंधर-पठानकोट हाईवे पर प्रस्तावित मार्केट के आसपास फैक्ट्रियां, घर और पेट्रोल पंप होने का हवाला
दोआबा न्यूजलाइन। जालंधर
राओवाली में पटाखा मार्केट लगाने को लेकर विवाद अदालत पहुंच गया है। ग्राम पंचायत राओवाली की याचिका पर सुनवाई करते हुए जालंधर की सिविल अदालत ने संबंधित जमीन पर पटाखा मार्केट स्थापित करने और उसका संचालन करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने यह आदेश 23 अक्टूबर को जारी किया। रोक 29 अक्टूबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई तक लागू रहेगी।
पंचायत ने अदालत में दलील दी कि जालंधर-पठानकोट नेशनल हाईवे के किनारे प्रस्तावित पटाखा मार्केट के आसपास कई फैक्ट्रियां, रिहायशी मकान और मजदूरों के घर हैं। संबंधित जमीन के साथ पेट्रोल पंप भी मौजूद है। पंचायत ने आशंका जताई कि ऐसी जगह पर पटाखों की बिक्री के लिए मार्केट स्थापित होने से आग लगने, विस्फोट और जान-माल के नुकसान का खतरा पैदा हो सकता है।
पंचायत की सहमति और एनओसी नहीं लेने का आरोप
याचिका के अनुसार, ग्राम पंचायत को 9 अक्टूबर को जानकारी मिली थी कि संबंधित जमीन पर पंचायत और गांव के लोगों की सहमति लिए बिना तथा एनओसी हासिल किए बिना पटाखा मार्केट स्थापित की जा रही है। पंचायत ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन विवाद का समाधान नहीं होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया।
300 ग्रामीणों ने आम इजलास में किया था विरोध
पंचायत ने अदालत को बताया कि 10 अक्टूबर को गांव में आम इजलास बुलाया गया था। इसमें प्रस्तावित पटाखा मार्केट के विरोध में करीब 300 ग्रामीणों ने हस्ताक्षर किए थे। इसी दिन डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट, जालंधर को भी शिकायत दी गई थी। पंचायत का आरोप था कि शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के कारण उसे अदालत में याचिका दायर करनी पड़ी।
विस्फोटक नियमों का भी दिया हवाला
पंचायत ने अपनी याचिका में विस्फोटक नियम, 2008 और पंजाब सरकार की ओर से 6 जनवरी 2018 तथा 16 सितंबर 2025 को जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए उनके उल्लंघन की आशंका जताई। अपने पक्ष में पंचायत ने अदालत में साइट प्लान, तस्वीरें, प्रस्ताव और प्रशासन को दी गई शिकायत सहित संबंधित दस्तावेज पेश किए।
अगली सुनवाई तक मार्केट लगाने पर रोक
मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया पंचायत के पक्ष में मामला पाया। अदालत ने कहा कि अंतरिम राहत नहीं मिलने पर अपूरणीय नुकसान हो सकता है। इसके बाद प्रतिवादियों को संबंधित जमीन पर पटाखा मार्केट स्थापित करने और उसका संचालन करने से 29 अक्टूबर तक रोक दिया गया। अदालत ने मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए हैं।
अब अगली सुनवाई में मामले पर आगे की कार्यवाही होगी। फिलहाल अदालत का आदेश अंतरिम है और पटाखा मार्केट की वैधता को लेकर अंतिम फैसला आना बाकी है।